EPF Transfer Rules: नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा PF; पढ़ें आसान प्रक्रिया

PC: saamtv

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी का पीएफ खाता होता है। पीएफ खाते में हर महीने पैसा जमा होता है। लेकिन अक्सर जब कर्मचारी नौकरी बदलते हैं, तो पीएफ खाते का क्या होता है, पीएफ कैसे ट्रांसफर करें, जैसे कई सवाल कर्मचारियों के मन में आते हैं। इसी बीच, ईपीएफ ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाव किया गया है।

ईपीएफओ पीएफ के ऑटोमैटिक ट्रांसफर की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। यह सेवा 2025 तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। इसमें कर्मचारियों का पीएफ बैलेंस अपने आप नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियम

ईपीएफओ ने अब नौकरी बदलने के बाद पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब आपको जिस कंपनी में हैं, उसके नियोक्ता के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप बिना नियोक्ता के भी ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं।

पहले, जब कोई जेवी ईपीएफओ कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता था, तो ईपीएफ ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की मंज़ूरी ज़रूरी होती थी। इस काम में काफ़ी समय लगता था। अब यह काम आसान हो जाएगा।

कुछ ही दिनों में होगा EPF ट्रांसफर

कर्मचारियों को EPF ट्रांसफर करने के लिए पहले फॉर्म 13 भरना पड़ता था। इसके कारण उन्हें मैन्युअली आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद नियोक्ता से मंज़ूरी लेनी पड़ती थी। इसमें 2 से 3 हफ़्ते का समय लगता था। इसीलिए यह फ़ैसला लिया गया है। अब EPF ऑटोमैटिक ट्रांसफर होने में सिर्फ़ 3 से 5 दिन लगेंगे।