PF Nominee Rules: PF अकाउंट में नॉमिनी न होने पर किसे मिलेगा पैसा? जानिए ये नियम

PC; NDTV India

प्रोविडेंट फंड (PF) कर्मचारियों के भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक ज़रूरी आधार है। सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के PF अकाउंट को एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) मैनेज करता है। नौकरी के दौरान जमा हुई यह रकम भविष्य में काम आती है। इसलिए, सही समय पर PF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना बहुत ज़रूरी है।

अक्सर, कुछ वजहों से, PF अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर किए बिना ही किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है। ऐसे में, परिवार वाले सोचते हैं कि क्या अकाउंट में जमा PF रकम या उससे जुड़ी इंश्योरेंस रकम सरकार के पास जमा है। हालांकि, नॉमिनी न होने की वजह से अकाउंट में आया पैसा सीधे गायब नहीं होता है। लेकिन यह पैसा पाने के लिए, परिवार वालों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और कानूनी विरासत से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ सकती हैं।

अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो पैसा किसे मिलेगा?

अगर PF अकाउंट में कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो मृतक कर्मचारी के परिवार के योग्य सदस्य या कानूनी वारिस क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में, संबंधित वारिसों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ EPFO ​​में अप्लाई करना होगा। एलिजिबल मेंबर्स को वेरिफाई करने के बाद, नियमों के मुताबिक संबंधित व्यक्ति को PF की रकम दी जाती है। एलिजिबल परिवार के सदस्यों में लागू नियमों के मुताबिक मृतक कर्मचारी की पत्नी या पति, बच्चे और माता-पिता शामिल हो सकते हैं। इसलिए, हर कर्मचारी के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए PF अकाउंट में नॉमिनेशन की जानकारी अपडेटेड रखे।

ई-नॉमिनेशन से प्रोसेस आसान हुआ
EPFO ने PF अकाउंट के लिए ई-नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे कर्मचारी घर बैठे ऑनलाइन नॉमिनेशन की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन से भविष्य में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को PF, पेंशन और इंश्योरेंस से जुड़े फायदे मिलने में होने वाली परेशानी कम हो सकती है।