Rajasthan: भजनलाल सरकार ने कांवड़ यात्रा के लेकर जारी की एडवाजरी, इन चीजों पर रहेगी अब पाबंदी

इंटरनेट डेस्क। देशभर में इस समय सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही हैं, ऐसे में राजस्थान में भक्त कांवड़ यात्रा निकाल रहे है। इसी को लेकर राजस्थान सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के आधार पर ही अब कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। अगर आदेश नहीं माना तो कार्रवाई भी होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।

जाने क्या हैं दिशा निर्देश
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। 7 फीट से अधिक ऊंचा कांवड़ लेकर राजस्थान में नहीं चल सकेंगे। यह दिशा-निर्देश राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने जारी किए है। सभी पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को कांवड़ यात्रा के दौरान आदेश को पालन सुनिश्चत कराने के आदेश दिए गए है। गृह विभाग ने 24 जुलाई को ही सभी जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को कांवड़ यात्रा से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए। आदेश में गृह विभाग के दिशा निर्देश के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने की बात कही गई थी।

बजरंग दल उतरा विरोध में
वहीं धौलपुर में बजरंग दल से जुड़े लोगों ने कहा यह आदेश सही नहीं है। प्रशासन कांवड़ियों के साथ जबरदस्ती करता है, तो हम उसका विरोध करेंगे। कई दूसरे सामाजिक संगठनों ने भी आदेश का विरोध किया है।  धौलपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, यहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़िए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से गुजरते हैं।

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