SIR: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष, SIR पर जुड़े तीनों आदेश सभी सदस्यों की सहमति से जारी हुए थे

इंटरनेट डेस्क। एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, आयोग ने हलफनामा दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अकेले फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि एसआईआर से जुड़े तीनों आदेश सभी सदस्यों की सहमति से जारी किए गए थे। साथ ही, फॉर्म 6 में बदलाव के आरोपों पर भी सफाई दी गई है। आयोग ने यह भी बताया कि फाइल पर किसी अधिकारी की टिप्पणी या सुझाव को आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।

चुनाव आयोग के मुताबिक, जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर को लेकर जारी किए गए तीनों आदेश आयोग ने सर्वसम्मति से लिए थे। हलफनामे को ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ने मंजूरी दी है।

आयोग ने कहा कि फाइल पर चर्चा के दौरान किसी आयुक्त की टिप्पणी, सवाल या सुझाव को आयोग का फैसला नहीं माना जा सकता। फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे आयुक्त और आखिर में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती है। जरूरी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मंजूरी ली जाती है। बाद में इसे फाइल पर दर्ज किया जाता है।

PC- aaj tak