MIB: टीवी चैनलों के लिए सरकार ने की एडवाजरी जारी, नहीं दिखा सकेंगे अब इस तरह की सामग्री

इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बड़ी एडवाजरी जारी की है। मंत्रालय की और से निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले से संबंधित समाचार प्रसारित करते समय संयम बरतने की सलाह दी है। मंत्रालाय की और से कहा गया हैं उसे यह जानकारी मिली है कि कुछ समाचार चैनल लाल किले के विस्फोट में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के बारे में ऐसे सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं जो उनके हिंसक कृत्यों को बढ़ावा देते हैं।

ऐसे वीडियो भी दिखा रहें
मंत्रालय की और से बताया  गया कि विस्फोटक सामग्री बनाने के तरीकों की जानकारी देने वाले वीडियो भी प्रसारित कर रहे हैं।केंद्र सरकार की सलाह में यह भी उल्लेख किया गया कि ऐसे प्रसारण अनजाने में हिंसा को प्रोत्साहित या भड़काने, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

क्या कहा मंत्रालय ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो मंत्रालय की और से सभी टेलीविजन चैनलों को इस प्रकार के मामलों की रिपोर्टिंग करते समय उच्चतम स्तर की विवेकशीलता और संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी गई है। इसमें उल्लेख किया गया है, प्रसारकों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। फरीदाबाद में जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल द्वारा किए गए दिल्ली लाल किला विस्फोट के बाद खुफिया एजेंसियां आनलाइन प्रचार सामग्री पर नजर रख रही हैं। विभिन्न सुरक्षा समीक्षा बैठकों के दौरान शीर्ष अधिकारियों ने सुझाव दिया कि समाचार प्रवाह और ऑनलाइन प्रसारित हो रही प्रचार सामग्री की निगरानी करना महत्वपूर्ण है।

pc- ravivardelhi.com